
यदि डिफॉल्टर एसएसएफ में निवेश करता है तो फंड को ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए जहां निवेशक प्रमोटर या शेयरधारक हो

सेबी निवेशकों की बिना दावे वाली राशि को लौटाने के लिये जारी कर सकता है नियम

विभिन्न इकाइयों से कुल मिलाकर 1.02 लाख करोड़ रुपए के बकाये की वसूली करनी है